बैंक को पैसे लौटाने के दिए आदेश
हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने स्थानीय बैंक शाखा प्रबंधक और मुख्य महा प्रबंधक को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी करार दिया है। आयोग ने उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये, शिकायत खर्च व अधिवक्ता फीस 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता बालकृष्ण अरोड़ा निवासी न्यू विष्णु गार्डन कनखल ने एक शिकायत स्थानीय शाखा प्रबंधक, यूको बैंक साधु बेला मार्ग हरिद्वार और मुख्य महाप्रबंधक केनरा बैंक बंगलौर के खिलाफ दायर की थी। बताया था कि स्थानीय बैंक में उसका सेविंग खाता है। दिसंबर 2019 में वह वृंदावन गए थे। जहां वह पैसे निकलने के लिए एटीएम मशीन पर गया था। लेकिन उक्त एटीएम मशीन से 10 हजार रुपये की निकासी नही हुई थी । उसी रात को उसके खाते में से 10 हजार रुपये की निकासी होने का मैसेज आया था। लगातार बैंक व एटीएम मशीन के अधिकृत बैंक से पैसे की वापसी के लिए प्रयास करता रहा। यही नहीं, शिकायतकर्ता ने दोनों को कानूनी नोटिस भी भेजे। लेकिन इसके बाद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। थक हारकर शिकायत कर्ता ने आयोग की शरण ली थी।
