कारखानों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों को कोविड-19 से बचाने के लिए तत्काल कोविड हेल्प डेस्क बनाएंः जिला मजिस्ट्रेट
– कारखानों में थर्मल स्कैनर और पल्स आॅक्सीमीटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएः अखिलेश सिंह
सहारनपुर
जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने जनपद के सभी कारखानों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए समुचित कदम उठाते हुए कोविड हेल्प डेस्क बनाये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सभी कारखानों में कोविड-19 के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी के पोस्टर लगाये जाये तथा हेल्प डेस्क पर बैठे कर्मियों को कोविड-19 की जानकारी भी दी जाए। उन्होंने कहा कि कारखानों में कार्यरत कर्मी कोविड नियमों का सख्ती से पालन सुनिशिचत करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेंगी
जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कारखानों में कार्यरत श्रमिक व कर्मचारी माॅस्क का उपयोग करेंगे, हाथों में ग्लब्स पहनेंगे तथा दो गज दूरी का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी कारखानों में थर्मल स्कैनर और पल्स आॅक्सीमीटर की सुविधा उपलब्ध कराई जायेंगी। उन्होंने कहा कि लक्षणात्मक श्रमिकों के आॅक्सीलन सेचुरेशन की जांच पल्स आॅक्सीमीटर से की जायेंगी। श्रमिक की रिडिंग 94 प्रतिशत से कम आने पर प्रकरण को मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा निकट के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या जिला चिकित्सालय को संदर्भित किया जायेगा। इस कार्य को करने वाले कर्मी को समुचित प्रशिक्षण दिलाया जायेंगा। उन्होंने कहा कि पल्स आॅक्सीमीटर को प्रत्येक प्रयोग के बाद हाइड्रोजन पराक्साइड से विसंक्रमित किया जायेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कारखानों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप डाउन लोड करने तथा उसका सक्रिय उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कारखाना प्रबंधकों को यह भी निर्देश दिए कि कारखाना परिक्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी कारखानों में श्रमिकध्कर्मचारी खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश होने से पीड़ित है तो ऐसे कर्मचारीध्श्रमिक को ड्यूटी पर न बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि कारखानों में स्कैनिंग के दौरान चिन्हित खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश होने से पीड़ित श्रमिकध् कर्मचारी की सूचना तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा स्वास्थ्य विभाग के राज्य टोल फ्री नम्बर 1800 – 180 – 5145 अथवा 01322723971 को दिये जाने का उत्तरदायित्व संस्थान के प्रभारी अथवा स्वामी का होगा। उन्हांेने कहा कि दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिशिचित किये जाने का उत्तरदायित्व उप श्रमायुक्त एवं उनके द्वारा नामित श्रम परिवर्तन अधिकारियों व सम्बधिंत थानाध्यक्ष का होगा।