डीएम ने दिए रायवाला ग्रामप्रधान सागर गिरि को पद से हटाने के आदेश
ऋषिकेश। डीएम ने चुनाव में गलत जाति प्रमाण-पत्र पेश करने पर रायवाला ग्राम पंचायत के प्रधान सागर गिरि को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने उपचुनाव तक पंचायत का चार्ज उपप्रधान जयानंद डिमरी को देने का भी फरमान जारी किया है। सागर पर यह कार्रवाई पंचायतीराज अधिनियम 2016 के तहत की गई है। जिलाधिकारी सोनिका के आदेश के मुताबिक साल 2019 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने के बाद रायवाला निवासी रामबहादुर क्षेत्री ने शिकायत की थी। इसमें ओबीसी आरक्षित सीट पर सागर गिरि के प्रधान निर्वाचित होने को चुनौती दी गई थी। शिकायत में उनके जाति प्रमाण-पत्र को गलत बताया गया था। जिलास्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की पांच सितंबर 2020 की रिपोर्ट पर 13 दिन बाद तहसीलदार ने सागर गिरि के जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त कर दिया था, इसके बाद डीएम ने पंचायतीराज अधिनियम की धारा- 138 (1) ग के तहत प्रधान सागर गिरि को कारण बताओ नोटिस जारी किया। डीएम ने बताया कि सागर गिरि ने नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने माना कि गलत जाति प्रमाण-पत्र पेश कर सागर ने आरक्षित पद का लाभ लिया। लिहाजा, सागर गिरि को प्रधान पद से हटाया जा रहा है। जिला पंचायतीराज अधिकारी का कहना है कि यह मामला चुनाव आयोग से जुड़ा है। लिहाजा, इसमें आगे की कानूनी कार्रवाई संबंधी फैसला वहीं से लिया जाना है।
रायवाला क्षेत्र में नदी किनारे पंचायती जमीनों और करीब 24 बीघा भूमि पर एक आश्रम के कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने पर मुझ पर यह कार्रवाई हुई है। राजनीतिक दबाव में अधिकारियों ने यह एक्शन लिया है। जबकि, मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है। डीएम के आदेश को भी अब कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। – सागर गिरि, निवर्तमान प्रधान, रायवाला।