Friday, October 16, 2026
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संजय सिंह ने सांसद के रूप में शपथ लेने, सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिंह की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और केंद्रीय जांच एजेंसी को तीन फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

सिंह ने अर्जी में 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है। अदालत ने कहा, ‘‘यह पाया गया है कि मुख्य मामला पहले से ही तीन फरवरी, 2024 को अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है…इस अर्जी पर ईडी के जांच अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक को नोटिस जारी किया जाता है।’’

ईडी ने सिंह को पिछले साल चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। अदालत ने 22 दिसंबर को सिंह की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी वह ‘‘अपराध से अर्जित दो करोड़ रुपये की आय’’ से जुड़े थे और उनके खिलाफ मामला ‘‘वास्तविक’’ है।

सिंह पिछले महीने दूसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ। सिंह ने आरोपों से इनकार किया है। आप ने आरोप लगाया है कि उसके नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया जा रहा है।

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