चेक बाउंस के आरोपी को 06 माह का कारावास
अल्मोड़ा
चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा ने आरोपी को छह माह के साधारण कारावास के साथ 3.75 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता के अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत और संतोष कुमार पंत ने बताया कि टम्टा मोहल्ला निवासी रेशमा बानो ने वाद दायर किया था। कहना था कि उन्होंने अभियुक्त मोहम्मद उस्मान निवासी बागेश्वर के कहने पर उसकी बहन को अपने बैंक खाते से 3.50 हजार रुपये ट्रांसफर किए और दो लाख रुपये नगद दिए थे।
अभियुक्त ने नगद दिए गए दो लाख रुपये का भुगतान तो कर दिया, लेकिन 3.50 लाख रुपये देने में टालमटोल करने लगा। बाद में अभियुक्त ने जो चेक दिया वह बैंक में बाउंस हो गया। इसके बाद उन्होंने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी मोहम्मद उस्मान को छः माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3.70 लाख रुपये पीड़िता को देने और पांच हजार रुपये अलग से जुर्माना अदा करने को कहा है।