हरिद्वार में मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर 50 हजार तक जुर्माना

नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड ने मांस की बिक्री पर प्रतिबंध जैसे फैसले को हरी झंडी दे दी है। सोमवार को हुई बोर्ड की बैठक में नगर निगम क्षेत्र में मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इस निर्णय के साथ ही नगर निगम ने संबंधित उप-विधियां भी तैयार कर ली हैं, जो पूरे नगर निगम क्षेत्र में प्रभावी होंगी। जारी उप-विधियों के अनुसार नगर क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार के मांस की बिक्री, भंडारण और विक्रय हेतु प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नगर निगम ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत अधिकारियों, मुख्य सफाई निरीक्षक और प्रवर्तन दल को जिम्मेदारी सौंपी है। ये अधिकारी समय-समय पर दुकानों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगे और उल्लंघन की स्थिति में प्रतिबंधित सामग्री जब्त कर सकेंगे। उपविधि में नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान कच्चा मांस बेचते या संग्रहित करते हुए पाया जाता है, तो उस पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में संबंधित दुकान या प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

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