अनधिकृत ट्रालियों के निर्माण पर लगे रोक: परिवहन मंत्री
लखनऊ।
प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) अशोक कटारिया ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार की ट्रालियों के निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाये। ट्रालियों के पंजीयन के संबंध में तकनीकि अधिकारियों द्वारा ट्राली का डिजाइन अप्रूवल जारी कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में ई-रिक्शा हेतु रूट का निर्धारण किया जाये। साथ ही प्रत्येक परिवहन कार्यालय में महिलाओं की सुविधा के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाये। वो सोमवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सभागार में वर्चुअल माध्यम से विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। कहा कि जनहित गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन और परमिट से सबंधित आवेदनों का 07 कार्यदिवस के अन्दर निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। निर्देशित किया प्रदेश के सभी आरटीओ व एआरटीओ इसकी नियमित सुनवाई करें।परिवहन मंत्री ने कहा कि विभाग की कई सेवाएं आॅनलाइन की गई हैं। कार्यालय में पुरानी पत्रावलियों और अन्य प्रपत्रों की नियमानुसार बीडिंग कराई जाये। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों का अभिनंदन किया जाये और साथ ही जिन कार्मिकों का कार्य संतोषजनक नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा कि डीटीसी व आरटीओ अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों का नियमित अनुश्रवण करें तथा कार्य में शिथिलता पाये जाने पर उनके विरूद्ध कड़ी करें। बकाया वसूली के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। हेल्मेट व सीट-बेल्ट की चेकिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओवर लोडिंग और अनाधिकृत संचालन के विरूद्ध कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई की जाये। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाये। बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन आरके सिंह, विशेष सचिव परिवहन अखिलेश कुमार मिश्र सहित समस्त अपर परिवहन आयुक्त और अन्य अधिकारी आॅनलाइन तौर पर जुडेÞ रहे।
