जुलाई से पूर्णतया: रहेगी प्रतिबंध पॅालिथीन
रुद्रपुर
नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत 75 माइक्रोन से कम के सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों के विनिर्माण आयत भंडारण बिक्री एवं उपयोग पर 1 जुलाई से पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने बताया सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों के विनिर्माण आयात भंडार वितरण बिक्री और उपयोग पर 1 जुलाई से पूर्ण रूप प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से सब्जी मार्केट तथा मछली मार्केट आदि समस्त व्यापारियों से अनुरोध किया है कि 1 जुलाई से पॉलिथीन आदि का उपयोग बिल्कुल न करें अन्यथा ऐसी अवस्था में हजारों का जुर्माना करने का आदेश है। यदि कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता मिला तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी।