नौकरी के नाम पर ठगी के आरोपियों की जमानत खारिज

रुड़की। निजी कंपनियों में नौकरी का झांसा देकर कई लोगों से लाखों रुपये ऐंठने के आरोपी दो लोगों की जमानत याचिका लक्सर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने पर उनके अधिवक्ता ने एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका के लिए अपील दायर की थी। लक्सर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि लक्सर के हबीबपुर कुड़ी निवासी रजवंत से कुछ लोगों ने एक निजी कंपनी में काम दिलाने का वादा करके 20 हजार रुपये ले लिए थे। लेकिन महीनों तक इंतजार करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली। उसने अपनी रकम लौटाने की मांग की, तो उन्होंने रकम भी वापस नहीं दी। इस पर रजवंत ने उनके खिलाफ लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच की, तो पता चला कि आरोपी सहारनपुर के जनकपुरी में जॉब प्लेसमेंट का ऑफिस खोलकर बहुत लोगों से लाखों रुपये की रकम ठग चुके हैं। पुलिस ने इस मामले में सहारनपुर यूपीके नकुड़ थाना क्षेत्र में अंबेहटा गांव निवासी मुर्तजा पुत्र शौकत और सहारनपर के ही थाना रामपुर मनिहारान के मोहल्ला इस्लामनगर निवासी शोएब पुत्र शमीम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उन्होंने पहले लक्सर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। वहां से निरस्त होने के बाद उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी। बताया कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों की जमानत निरस्त कर दी है।

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