चरस तस्करी के आरोपी को दस साल का कठोर कारावास

बागेश्वर

जिला सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने चरस तस्करी के आरोपी को दस साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटनाक्रम के अनुसार 17 अक्टूबर 2022 को एसओजी प्रभारी कुंदन रौतेला अपने सहकर्मियों के साथ गश्त कर रहे थे। मंडलसेरा बाईपास पर वाहनों की चेकिंग चल रही थी। इसी बीच एक व्यक्ति पीठ पर बैग लगाए हुए पैदल आ रहा था। पुलिस को देखकर वह पीछे मुड़ गया और तेजी से जाने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ शुरू की। युवक ने अपना नाम प्रहलाद उर्फ पप्पू पुत्र मुन्ना लाल निवासी बिहारीपुर जिला बरेली उप्र बताया। साथ ही बैग में चरस होने की बात भी स्वीकारी। इसके बाद पुलिस ने पुलिस उपाधीक्षक की मौजूदगी में उसकी तलाशी ली। उसके बैग से एक किलो, 264 ग्राम चरस बरामद की। मौके से गिरफ्तार कर उसे कोतवाली ले गई। युवक के खिलाफ 8/ 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले को न्यायालय में पेश किया गया। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय तथा सहायक जिला अधिवक्ता चंचल पपोला ने पैरवी की। मामले में नौ गवाह पेश किए। जिला सत्र न्यायाधीश खुल्बे ने बुधवार को पत्रावलियों का अवलोकन करने व गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध पाया और दस साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *