Friday, October 16, 2026
UTTAR PRADESH

जनपद में धारा 144 लागू

मथुरा।

जिला मजिस्टेªट नवनीत सिंह चहल ने अवगत कराया है कि दो अक्टूबर को महात्मा गांधी जयन्ती, छह अक्टूबर तक माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र प्रयागराज द्वारा आयोजित अंक सुधार हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षा, 14 अक्टूबर को दशहरा (महानवमी), 15 अक्टूबर को दशहरा (विजय दशमी), 19 अक्टूबर को ईद-ए-मिलाद, बारावफात, चार नवम्बर को दीपावली, पांच नवम्बर को गोवर्धन पूजा, 06 नवम्बर को भैया दूज, चित्रगुप्त जयन्ती, 12 नवम्बर को अक्षय नवमी एवं 19 नवम्बर को गुरू नानक जयन्ती, कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जायेगा। इस दौरान कतिपय व्यक्ति, संगठन, शरारती व समाज विरोधी तत्व जनपद में शान्ति कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूर्व में चिन्हांकित कर पाना सम्भव नहीं है तथा समय भी कम है। उनको नोटिस देकर सुनवाई करना भी सम्भव नहीं है।
श्री चहल ने सभी उक्त तिथियों के दृष्टिगत जनपद मथुरा में धारा-144 लगाने के निर्देश दिये हैं। जिला मजिस्टेªट ने शान्ति एवं कानून व्यवस्था प्रतिकूलतः प्रभावित न होरू पाँच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के न तो एक स्थान पर एकत्रित होंगे और न ही एकत्रित होने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। यह प्रतिवन्ध शव यात्रा , बारात एवं ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों पर लागू नहीं होता कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के लाटी, डण्डा , भाला , बरछी ,बन्दूक , राइफल, अन्य कोई अस्त्र- शस्त्र अथवा प्रक्षेपास्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसे किसी कृत्य के लिए किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात लोक सेवकों एवं वृद्ध व विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली छड़ी पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अथवा संस्था न तो किसी प्रकार की अफवाहों को फैलायेंगे और न ही किसी अन्यथा प्रकार से प्रकाशित या प्रसारित करेंगे या ऐसा करने को प्रेरित करेंगे।

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