दीपावली के मद्देनजर सभी एसडीएम को डीएम ने जारी किया आदेश

ललितपुर।

दीपावली के अवसर पर पटाखों से होने वाली सम्भावित दुर्घटनाओं एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी अन्नावि दिनेश कुमार ने सभी उप जिलाधिकारियों को आदेश जारी किये हैं। आदेशों के अनुसार जनपद में निर्गत स्थाई आतिशबाजी के अनुज्ञापियों की सूची निर्देश के साथ अपने-अपने क्षेत्र से सम्बन्धित उक्त अनुज्ञापियों के निर्माण/भण्डारण एवं विक्रय स्थल की जांच सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक के साथ कर यह सुनिश्चित कर लें कि अनुज्ञापी के पास स्वीकृत मात्रा से अधिक स्टाक आदि उपलब्ध तो नहीं है? स्थाई तथा अस्थाई लाइसेंसी निर्दिष्ट स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री करेंगे। निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त शहर/कस्बा के अन्य स्थान या जगह पर पटाखो का विक्रय कतई नही करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाये कि आतिशबाजी लाइसेंसी द्वारा किसी भी दशा में तेज आवाज वाले एवं लड़ी वाले पटाखों का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिस प्रकार के श्रेणी पटाखों का वह लाइसेंसी है, वह उसी प्रकार के पटाखों का विक्रय करेगे। सभी लाइसेंसी अपनी-अपनी दुकानों में प्रकाश की व्यवस्था हेतु गैस बत्ती आदि का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं करेंगे, इस हेतु वह विद्युत विभाग से अस्थाई संयोजन प्राप्त करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से आतिशबाजी विक्रय-स्थल का चयन उप-जिलामजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं किया जायेगा एवं विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 (छायाप्रति संलग्न) में निर्दिष्ट शर्तों का पालन कराया जायेगा। अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंसों की अवधि 02 नवम्बर 2021 से 04 नवम्बर 2021 तक होगी। प्रत्येक आवेदक से निर्धारित शुल्क चालान द्वारा लेखा शीर्षक 0070601030100 में जमा कराने के बाद ही अस्थाई लाइसेंस निर्धारित प्रारूप पर जारी किये जायेगें। अनुज्ञापत्र पर स्पष्ट रूप से निर्धारित शर्तों का उल्लेख किया जायेगा। दीपावाली के अवसर पर पटाखों आदि के प्रयोग से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु मा.सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश 27 सितम्बर 2001 एवं 10 सितम्बर 2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें मुख्य रूप से निम्न निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया। पटाखों के फटने के स्थान से 04 मीटर की दूरी पर 125 डी.वी.(ए.आई.) अथवा 145 डी.वी. (सी.) पी.के. से अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध किया जाये। श्रेणी उक्त एकल पटाखों (संयुक्त पटाखों) के मामलों में उपरोक्त सीमा 5 लॉग 10 (एन.) डेसीबल तक की जायें, जहां (एन.) एक साथ संयुक्त पटाखों की संख्या है। सायं 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक की अवधि को छोड़कर पटाखों/आतिशबाजी के प्रयोग की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की अवधि में आतिशबाजी/पटाखों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। शान्त क्षेत्र में किसी भी समय पटाखे नहीं छोड़े जायेगें। शान्त क्षेत्र जैसे अस्पताल, शैक्षिक क्षेत्र न्यायालय धार्मिक स्थल या सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित अन्य किसी क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि का क्षेत्र होगा। प्रत्येक लाइसेंसी द्वारा विक्रय स्थल पर मानक के अनुसार अग्निशमन यंत्र/सामग्री रखा जाना सुनिश्चित किया जाये। समस्त उप-जिला मजिस्ट्रेट्स अपने-अपने क्षेत्र में पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने के लिये शासकीय अस्पतालों में आपात कक्ष की व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित कराने की व्यवस्था कर लेगें। अस्थाई आतिशबाजी विक्रय स्थल आवादी से दूर स्थापित किये जाये। आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शैड में रखे जाएगें जो इस प्रकार से बंद और सुरक्षित होगा जिससे की अप्राधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुंच को निवारित किया जा सके। आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के शैड एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर और सुरक्षित कार्य से पचास मीटर की दूरी पर होगे। शैड एक-दूसरे के आमने सामने नहीं होगें। शैड मे या शैडों की सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैपों, गैस, लैपों या खुली बत्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। विद्युत बत्तियों यदि उपयोग की जाती है दीवाल पर या छत पर फिक्स किये जाएंगे। प्रत्येक दुकान के स्विचों को दीपाली पर दृढ रूप से फिक्स किया जाएगा और एक मुख्य स्विच की शैडों की प्रत्येक पंक्ति में व्यवस्था की जाएगी। आतिशबाजी की किसी शैड के पचास मीटर के भीतर प्रदर्शन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। एक समूह में पचास से अधिक दुकान अनुज्ञात नहीं की जाएंगी। आतिशबाजी की दुकानों के ऐसे समूह के लिए प्राथमिक चिकित्सा, एम्ब्युलेन्स और कम से कम दो अग्निशमन वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा में एक चेतावनी बोर्ड विस्फोटक या खतरनाक पदार्थ प्रदर्शित किया जाएगा। अस्थाई आतिशबाजी दुकानों में एक दुकान में एक ही स्टाल लगा होना चाहिए अतिरिक्त स्टाल होने पर माल जब्त करने की कार्यवाही की जायें। दीपावली के पर्व पर किसी गम्भीर स्थिति में यथा पटाखे आदि की कोई भी दुर्घटना से उच्चाधिकारियों को तत्काल अवगत करायेगें। कोविड-19 गाइड लाइन्स का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। समय-समय पर शासन से प्राप्त होने वाले आदेशों / निर्देशों से आपको यथा समय अवगत कराया जायेगा, जिनका पालन करना आपका दायित्व है।

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