दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना के तहत दम्पति को मिलेगा प्रोत्साहन पुरुस्कार

 

फिरोजाबाद

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यागंजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिनकी शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम न हो तथा युवती की उम्र 18 वर्ष से कम न हो तथा अधिकतम उम्र 45 वर्ष से अधिक न हो तथा जो आयकर दाता न हो, जिनका विवाह वर्तमान वित्तीय वर्ष अथवां गत वित्तीय वर्ष में हुआ हो, वे दिव्यांग व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होने बताया कि ऐसे दम्पत्ति जिनमें केवल पति दिव्यांग हो तो धनराशि 15 हजार की प्रोत्साहन राशि तथा ऐसे दम्पत्ति जिनमें पत्नी दिव्यांग हो तो धनराशि 20 हजार तथा ऐसे दम्पत्ति जिनमें पति एवं पत्नी दोनो ही दिव्यांग हो तो धनराशि 35 हजार की एक मुश्त राशि दोनों के सयुंक्त खाते में भेजी जाती है।

उन्होने बताया कि ऑन लाइन आवेदन कराने के उपरान्त 03 दिवस के अन्दर आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त संलग्न प्रपत्रों के साथ कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कमरा नम्बर-21 विकास भवन, डबरई फिरोजाबाद में जमा करायें। ऑनलाइन आवेदन में दिव्यांगता प्रदर्षित करता हुआ नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (अनिवार्य), जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिषत या उससे अधिक होना अनिवार्य है, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो), राष्ट्रीयकृत बैक में साचालित संयुक्त खाता पासबुक, युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छाया प्रति जरूर संलग्न करें

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