रिटायर फौजियों से धोखाधडी करने वाले गैंग का इनामिया सदस्य गिरफ्तार
मथुरा
नौकरी देकर स्कीम के तहत 25 महीने में पैसा दो गुना करने के नाम पर 74 लाख 80 हजार रूपये की धोखाधडी करने वाले गैंग के 15 हजार रूपये के इनामिया सदस्य को थाना हाईवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त पर आरोप है कि वह उस गैंग में शामिल रहा है जो रिटायर फौजियों ठगी और धोखाधडी करता है। प्रभारी निरीक्षक थाना हाईवे अनुज कुमार ने बताया कि थाना हाइवे पर इस मामले में वर्ष 2020 में धारा 419, 420, 406, 323, 504, 506, 452 व 427 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। इसी मलामे में वांछित चल रहे 15 हजार रूपये के इनामी अपराधी मनोज कुमार सैंगर पुत्र स्व. ओमपाल निवासी 60 सैक्टर दो राधापुरम स्टेट थाना हाईवे मथुरा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसके खिलाफ थाना कटघर जनपद मुरादाबाद में भी मामला दर्ज पाया गया है।
स्वर्ण सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी बी तीन, कान्हा माखन वाटिका वृन्दावन थाना वृन्दावन मथुरा व इनके साथी संजीव कुमार पुत्र देवी सिंह निवासी किला बेसवां थाना इगलास जिला अलीगढ़ हाल निवासी मकान नम्बर 19, हनुमान नगर धौली प्याऊ थाना हाईवे एनएच टू मथुरा एवं मनोज सिंह पुत्र स्वं केहरी सिंह निवासी गांव दयालपुर थाना मुरसान जिला हाथरस हाल निवासी मकान नम्बर 19, हनुमान नगर धौली प्याऊ एन.एच. टू मथुरा ने इण्यिन आर्मी से सेवा निवृत्त होने के बाद प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रहे थे। तभी वादी व उनके साथीगण की मुलाकात राहुल शर्मा व विकास शर्मा पुत्रगण स्व. रवीशकर शर्मा निवासी 84, बल्देवपुरी महोली रोड़ मथुरा थाना हाइवे से हुई। जिन्होंने अपने आपको ’पावन धरती इन्फाजोन प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय होटल राधा पैलेस वीआईपी मार्ग रगणरेती वृन्दावन मथुरा का मालिक बताते हुए दोनों साथियों संजीव कुमार व मनोज सिंह को पीएसओ के पद पर अक्टूबर 2019, में नियुक्त कर उनका मासिक वेतन भी निर्धारित किया गया। जिसके क्रम में दोनो दोस्तो को दो माह का वितन भी भुगतान राहुल शर्मा व विकास शर्मा द्वारा कर दिया गया। इसके पश्चात राहुल शर्मा व विकास शर्मा ने दोनों साथियों से कहा कि हमारी कम्पनी में एक स्कीम है, जिसमें हम आपके द्वारा लागाए गए रुपयों को 25 माह में दोगुना करके देंगे। राहुल शर्मा, विकास शर्मा बार बार प्रार्थी व प्रार्थी के दोनों साथियों को स्कीम में पैसा लगाने के बारे में उकसाया तो पीडित ने पांच अक्टूबर 2019 से छह फरवरी 2020 तक 19,30,000 रुपये स्कीम के लिए तथा 16,50000 रुपये कर्ज के रूप में तथा पीडित के साथी संजीव कुमार ने 22 अक्टूबर 2019 से छह फरवरी 2020 तक 17 लाख रुपये स्कीम के लिए तथा तीन लाख रुपये कर्ज के रूप में तथा मनोज सिंह ने 22 अक्टूबर 2019 से छह फरवरी 2020, तक 10 लाख रुपये स्कीम तथा नौ लाख रुपये कर्ज के रूप में राहुल शर्मा के निवास स्थान पर राहुल शर्मा व विकस शर्मा पुत्रगण स्वं रवींशकर शर्मा तथा हेमन्त यादव (अकाउटेन्ट) पुत्र गजराज यादव निवासी शास्त्री नगर कृष्णा नगर बांगर मथुरा व मनोज सेंगर (सीएमडी) निवासी राधापुरम मथुरा व कौशल यादव (डाईरेक्टर) पुत्र केशर यादव हाल निवासी शास्त्री नगर कृष्णा नगर बांगर मथुरा व स्थाई पता यादव नगर लिबासपुर नार्थ वेस्ट दिल्ली को दिए। पीडित व उसके साथी रुपयों को एक साथ देने जाते थे। कुछ समय बाद पीडित को पचा चला कि कि ये सभी लोग भोले भाले लोगों को स्कीम का झांसा देकर ठगी करते आ रहे हैं। इसी प्रकार इन सभी ने पूर्व सुनियाजित षणयंत्र के तहत दोनों साथी संजीव कुमार व मनोज सिंह को भी झांसे में लेकर 74 लाख 80 हजार रुपये धोखा धडी करके हड़प लिए।