कम्पनी ने ग्राहकों के साथ की धोखाधड़ी मुकदमा दर्ज
बस्ती,
न्यायालय के आदेश पर एक कम्पनी के विरुद्ध धोखाधड़ी व कूटरचित मामले में मुकदमा पंजीकृत हुआ है । मामला है अम्ब्रीश कुमार पुत्र राजबली निवासी शुकुलपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा ने न्यायालय में वाद दायर किया था इनका आरोप है बजरंगी प्रसाद पुत्र बन्नर, पवन कुमार मिश्रा पुत्र बन्नर, बन्नर पुत्र समयदीन निवासी सुरैला थाना क्षेत्र परशुरामपुर हाल मुकाम वार्ड नं. 6 लक्ष्मीबाईनगर बभनान के द्वारा बताया गया कि कम्पनी सावधि जमा योजना एवं ऋण वितरण का कार्य करती है जिसमें आप रुपये जमा कर सकते हैं व लोगों का जमा करवा सकते हैं । इसके बदले में आपको वेतन एवं बोनस भी मिलेगा मैंने स्वयं 5 लाख व अन्य लोगों का 30 लाख जमा कराया जिसकी रसीद व साक्ष्य भी मौजूद है । अब न तो कम्पनी का कार्यालय है और न ही फोन पर सम्पर्क हो रहा है । विपक्षीगण मुझे गालियां व जान से मारने की धमकी भी दिए ।। कम्पनी धोखाधड़ी व कुटरचित तरीके से लगभग 80 लाख रुपये लेकर चली गयी । थानाध्यक्ष पैकोलिया प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी व कुटरचित सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है ।