सार्वजनिक स्थान पर निर्माण सामग्री रखने पर लगेगा जुर्माना

हरिद्वार। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ साथ स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने की तैयारी को तेज कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र में खुले में शौच करने और थूकने वालों पर अर्थदंड लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं भवन निर्माण सामग्री को सार्वजनिक स्थान पर डालने वाले पर भी जुर्माना लगाने के दिशा निर्देश नगर आयुक्त ने जारी कर दिए हैं। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने खुले में शौच करने वाले और थूकने वाले पर जुर्माना लगाने की सार्वजनिक सूचना भी जारी कर दी है। जिसके अनुसार खुले में शौच एवं पेशाब करने वाले पर दो सौ और थूकने वाले पर सौ रुपये का जुर्माना लगाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं सार्वजनिक स्थानों पर भवन निर्माण सामग्री डालने वाले व्यक्ति पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं। जबकि खुले में सैपटिक टैंक की गंदगी डालने वाले व्यक्ति पर दस हजार का अर्थदंड लगाने के आदेश नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने जारी किए हैं।

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