बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों पर नाराज हो गए सीजेआई चंद्रचूड़, आपको तकनीक के अनुकूल होना होगा

नई दिल्ली

देश के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों पर शुक्रवार को भड़क उठे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का कोई भी हाईकोर्ट दो सप्ताह के बाद वकीलों और वादकारियों को हाइब्रिड मोड के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस या सुनवाई की पहुंच से इनकार नहीं कर सकता है। यह कहते हुए कि प्रौद्योगिकी अब न्यायाधीशों के लिए पसंद का मामला नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि आप न्यायाधीश बनना चाहते हैं, तब आपको तकनीक के अनुकूल होना होगा।
सर्वेश माथुर बनाम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के मामले में हो रही सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने देखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम पटेल के अलावा हाई कोर्ट के एक या दो जज ही नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। इसपर सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए कि हाइब्रिड मोड को भंग न किया जाए। पीठ ने कहा कि हम केंद्रीय आईटी मंत्रालय को ऑनलाइन सुनवाई तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की अदालतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। इसने उच्च न्यायालयों को चार सप्ताह के भीतर हाइब्रिड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई तक पहुंच प्राप्त करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने का भी निर्देश दिया।
यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाइब्रिड सुनवाई जारी रखने के संबंध में केंद्र सरकार और सभी 25 उच्च न्यायालयों से जवाब मांगने के लगभग तीन सप्ताह बाद आया है। शीर्ष अदालत की पीठ ने अधिकारियों को कार्यवाही संचालित करने के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।

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