छात्र-छात्राओं को दी जानकारी
कोटद्वार
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी की ओर से जीआईसी सुखरों में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं को बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलंटियर राखी पाल और दीपक रावत ने कहा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्री या किसी भी अन्य जोखिम भरे काम को करवाना कानूनी अपराध है। कहा कि देश में निर्धन और कमजोर वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। उत्तराखंड पुलिस के वॉलंटियर अवनीश अग्निहोत्री ने नशे के दुष्प्रभाव बताए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की इंचार्ज सुमनलता ने साइबर अपराध की जानकारी दी। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रविंद्र सिंह रावत सहित समस्त स्टॉफ मौजूद रहा।