चरस तस्करी के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास
देहरादून
न्यायालय ने चरस तस्करी के छह साल पुराने एक मामले में दोषी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे एक लाख रुपये अर्थदंड भी देना होगा। अर्थदंड नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट चंद्रमणि राय की अदालत ने शनिवार को मामले में सुनवाई की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि मामला 26 फरवरी 2017 का था। उन्होंने बताया कि क्लेमनटाउन थाना पुलिस भारूवाला के समीप चैकिंग कर रही थी। इस दौरान सामने से एक बाइक में आ रहा युवक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। युवक की पहचान अंकित बिष्ट पुत्र सादर सिंह बिष्ट निवासी निंबूचौड कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल के रूप में हुई थी। उसके कब्जे से पुलिस ने एक किलो 50 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्जकर छह मई 2017 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में तमाम गवाओं और सबूतों को सुनने के बाद शनिवार को न्यायालय ने अंकित को दोषी करा दिया और उसे सजा सुनाई।