मार्च 2020 के बाद से अनाथ हुए सभी बच्चों को मिलेगी सहायता

रायबरेली।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है, अथवा 18 वर्ष से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होने कोविड या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा वैध अभिभावक को खो दिया है, तथा वह कक्षा-12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु शिक्षा प्राप्त कर रहें हों या नीट, जेईई, क्लैट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अथवा जिनकी माता तलाकशुदा स्त्री या परित्यक्ता है अथवा जिनके माता-पिता या परिवार का मुख्यकर्ता जेल में है अथवा ऐसे बच्चे जिन्हे बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति,बाल वैश्यावृृत्ति से मुक्त कराकर परिवार व पारिवारिक वातारण में समायोजित कराया गया हो अथवा भिक्षावृत्ति व वैश्यावृत्ति में सम्मलित परिवारों के बच्चोें को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना मुुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना 1 मार्च 2020 के बाद मृत्यु हुए व्यक्तियों पर लागू होगा। योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मो0नं0 8299554790 तथा बाल संरक्षण अधिकारी के मो0नं0 9795638527 पर सम्पर्क कर सकते है।

यह जानकारी मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया द्वारा देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिये है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभों से अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित किया जाए।

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