Friday, October 16, 2026
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पीसीसीएफ भरतरी और डीएफओ नैनीताल को अवमानना नोटिस

 

नैनीताल

हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर पीसीसीएफ राजीव भरतरी और डीएफओ नैनीताल बिजुलाल टीआर को अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। नैनीताल के राजभवन निवासी महेंद्र सिंह घिल्डियाल ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक साल पहले विभाग को यह आदेश दिया था कि उनकी समस्त सेवाओं को जोडक़र उन्हें सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ और पेंशन दी जाए। परन्तु वन विभाग ने अभी न तो रिटायरमेंट के समस्त लाभ दिए, न ही पेंशन जारी की। विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन तक नहीं किया। उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंगलवार को उनके द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई।

 

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