हिमाचल विधानसभा: गोवंश सड़कों पर छोड़ने वालों को सजा, कानून में होगा संशोधन
शिमला। प्रदेश में गोवंश को सड़कों पर छोड़ने वालों को सजा देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार एनिमल एक्ट 1871 को संशोधित करेगी। शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पशुपालन मंत्री मंत्री वीरेंद्र कंवर ने यह एलान किया। मंत्री ने कहा कि दो माह में सभी गोवंश को टैग लगाने का काम पूरा होगा। केंद्र सरकार से इस बाबत मंजूरी मिल गई है। उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को लेकर भी नीतिगत फैसला लेने का विधानसभा में आश्वासन दिया। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान हमीरपुर जिले में गो सदनों और गो अभ्यारण्यों को लेकर जानकारी मांगी।
जवाब में पशुपालन मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 की गणना के अनुसार कुल 24.74 लाख पशु धन प्रदेश में है। इसमें से 18 लाख गोवंश हैं। करीब 36 हजार गोवंश सड़कों पर हैं। सरकार ने गोवंश को टैग लगाने का 85 फीसदी काम पूरा कर लिया है। अब दो माह के भीतर शेष 15 फीसदी को भी कवर कर लिया जाएगा। गोवंश की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। खरीद व बिक्री की जानकारी भी इसमें शामिल होगी। इससे यह जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी कि सड़कों पर लावारिस छोड़ा गया गोवंश किसका है।
ऊना में ट्रिपल आईटी में भ्रष्टाचार के आरोपों की होगी जांच
शिमला। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने शुक्रवार को सदन में कहा कि ऊना के सलोह में ट्रिपल आईटी में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी। उन्होंने कांग्रेस विधायक आशा कुमारी की ओर से शिक्षा पर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर यह जानकारी दी।