एनजीओ संचालक पति पत्नी पर धोखाधडी का मुकदमा दर्ज
विकासनगर। थाना सेलाकुई क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल चलाने के नाम शिक्षक, सुपरवाइजर, मैनेजर पद पर नियुक्त करने और छात्रों से फीस के नाम पर लाखों रुपये की वसूली करने के मामले में पुलिस ने एनजीओ संचालक दंपत्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यासीन अली पुत्र असगर अली निवासी आसनबाग वार्ड नंबर चार हरबर्टपुर ने पुलिस को तहरीर दी। तहरीर में बताया कि लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल अकबर कॉलोनी सेलाकुई के संचालक विनोद कुमार गुप्त व उनकी पत्नी रेखा गुप्ता ने पहले कृष्णा नारायण एजुकेशन वेल्फेयर सोसाइटी व बाद में केएन विद्या फाउंडेशन में शिक्षक, सुपरवाइजर, मैनेजर की पोस्ट निकाली। जिसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया। बताया कि विनोद गुप्ता व उनकी पत्नी रेखा गुप्ता ने उनकों व कई अन्य लोगों को सुपरवाइजर, मैनेजर व टीचर नियुक्त किया। जिसमें उन्हे पांच हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की बात कही। साथ ही गाइड लाइन दी कि अपने अपने मोहल्लों, कॉलोनियों व परिचितों के बच्चों के लिए स्कूल व कोचिंग सेंटर चलायें। जिनमें प्रत्येक सेंटर में तीस बच्चे कम से कम होने चाहिए। बच्चों से एक एक हजार रुपये फीस के रूप में लिए जाएं। जिन्हें एनजीओ में जमा किया जाय। फीस के रुपये बच्चों को तीन माह बाद रिफंड किये जायेंगे। बताया कि बच्चों को पांच हजार से लेकर पचास हजार तक स्कॉलरशिप व शिक्षकों को बीस हजार से लेकर पचास हजार रुपये तक इंसेटिव दिया जायेगा। बताया कि इस तरह का प्रलोभन देकर उक्त दोनों पति पत्नी बच्चों से फीस वसूल करवाकर लाखों रुपये एनजीओ में जमा करवाये। लेकिन लाखों रुपये एनजीओ में जमा कराने के बाद पति पत्नी ने न तो शिक्षकों, सुपरवाइजर व मैनेजरों को मानदेय दिया और नहीं बच्चों की फीस को वापस लौटाया। अब दोनों न तो उनका फोन उठा रहे हैं और नहीं उनसे बात करने को तैयार है। बताया कि दोनों पति पत्नी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। थानाध्यक्ष मोहन सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच एसआई अनित कुमार को सौंपी है