दस मई से चार जून तक अदालतें बंद
मुरादाबाद
कोरोना संक्रमण के चलते उच्च न्यायालय ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के घोषित कार्यक्रम में संशोधन किया है। उच्च न्यायालय ने दस मई से चार जून तक न्यायालय बंद रखने का फैसला लिया है। दीवानी न्यायालयों में पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश एक जून से 30 जून तक रहता है। पर इस बार कोरोना संक्रमण के कहर को देखते हुए उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप अदालतें बंद करने के निर्णय लिया गया है।
मुरादाबाद में जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल अजय गुप्ता का कहना है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए न्यायालय बंद रखने का फिलहाल निर्णय लिया गया है। नए आदेश के बाद अदालतें 10 मई से 4 जून तक बंद रहेगी। कोरोना का प्रकोप कचहरी व अन्य जगहों पर फैला हुआ है। मुरादाबाद में एक न्यायिक अधिकारी व एडीजीसी समेत कई अधिवक्ताओं का निधन भी हो गया।