चरस तस्करी के अभियुक्त को 10 साल कठोर कारावास, एक लाख अर्थदंड से किया दण्डित

अल्मोड़ा। चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए दस साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने आरएनएस संवाददाता हरीश त्रिपाठी को बताया कि मामला दिनांक 13-11-2021 का है जब एसआई देवेन्द्र सिंह सामन्त, अपने सहकर्मियों के साथ जैंती क्षेत्रान्तर्गत शहरफाटक तिराहे के पास तलाशी अभियान पर थे। जहाँ तलाशी के दौरान अभियुक्त पुष्कर सिंह बिष्ट के कब्जे में थैले से चरस बरामद हुई, जिसका वजन 1 किलो 500 ग्राम निकला। अभियुक्त पुष्कर सिंह बिष्ट से बरामद चरस के बारे में पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि वह चरस अपने खेतों व आस-पास उगे भांग के पौधों से तैयार कर अल्मोड़ा में पढ़ने वाले डिग्री कालेज के छात्रों को बेचने के लिए ले जा रहा था। बरामद चरस को मौके पर शील सर्व मोहर कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, पूरन सिंह कैड़ा एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चन्द्र नैल्वाल ने न्यायालय को बताया कि अभियक्त पुष्कर सिंह बिष्ट से अवैध चरस बरामद हुई है और अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से चरस का कारोबार किया जा रहा है तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त पुष्कर सिंह बिष्ट पुत्र विरेन्द्र सिंह बिष्ट निवासी पदमपुरी थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल का कठोर कारावास व एक लाख रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 4 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया गया है।

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