नियमों के उल्लंघन को लेकर वन मोबिक्विक और स्पाइस मनी पर आरबीआई ने लगाया 1-1 करोड़ का जुर्माना
नई दिल्ली ,
। नियमों का उल्लंघन करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दो पेमेंट ऑपरेटर – वन मोबिक्विक सिस्टम्स और स्पाइस मनी पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दोनों पेमेंट कंपनियों पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। एक बयान में, आरबीआई ने कहा कि उसने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस) की धारा 26 (6) के नियमों का उल्लंघन करने के कारण दो पेमेंट ऑपरेटरों पर फाइन लगाया है। पीएसएस अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों के तहत रिजर्व बैंक ने दोनों के ऊपर जुर्माना लगाया है।
नेटवर्थ नियम न पालन करने के कारण लगा जुर्माना
आरबीआई ने बयान में कहा कि ये कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों के कारण की गई है। वन मोबिक्विक और स्पाइस मनी को दंडित करने के निर्णय पर आरबीआई ने कहा कि दोनों भुगतान ऑपरेटरों ने भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के लिए नेटवर्थ के निर्देशों का पालन नहीं किया है, इस कारण उनके ऊपर फाइन लगा है।
सुनवाई के बाद लिया निर्णय
कथित उल्लंघन के लिए नोटिस दिए जाने के बाद, वन मोबिक्विक और स्पाइस मनी ने रिज़र्व बैंक को अपना जवाब दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उनकी लिखित प्रतिक्रियाओं और मौखिक प्रस्तुतियों की समीक्षा करने के बाद, आरबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया है और मौद्रिक दंड लगाया जाना जरूरी है।
