आरटीओ कार्यालय में है कोई काम तो ये खबर है आपके लिए …
देहरादून। आरटीओ कार्यालय में पिछले दिनों 10 कर्मचारी सहित आरटीओ कोरोना पॉजिटिव होने के कारण कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या सीमित है। कोरोना की चपेट में देहरादून आरटीओ कार्यालय भी आ गया है। देहरादून आरटीओ कार्यालय में आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि कार्यालय में सोमवार से सीमित संख्या के आधार पर सभी कार्य किए जाएंगे। साथ ही पुराने लंबित लर्निंग लाइसेंस की भी परीक्षा की जाएगी। फिलहाल, नए लर्निंग लाइसेंस अभी नहीं बन पाएंगे।
ऐसे बनेंगे लर्निंग लाइसेंस: कार्यालय में आने से पहले आवेदकों को आरटीओ कार्यालय द्वारा दिए गए लिंक पर आवेदन करना होगा और तभी आरक्षित तारीख पर ही कार्यालय में आ सकेंगे। परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदकों को सारथी पोर्टल http://sarathi.parivahan.gov.
लर्निंग के नए आवेदनों को छोड़कर संबंधित कार्यों के लिए आवेदकों को ऑनलाइन http://appointment.rtodoon.in लिंक पर कार्यालय आने का समय आरक्षित करना होगा, जिसके लिए 1 दिन में सिर्फ 50 आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा। आरटीओ से जारी होने वाले परमिट से संबंधित सभी प्रकार के आवेदन के लिए आवेदकों को ऑनलाइन लिंक http://appointment.rtodoon.in पर कार्यालय आने का समय आरक्षित करना होगा, जिसके लिए 1 दिन में मात्र 50 आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा। प्रवर्तन शाखा और प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किए गए वाहनों के चालानों का निस्तारण के लिए आवेदकों को ऑनलाइन http://appointment.rtodoon.in लिंक पर कार्यालय आने का समय आरक्षित करना होगा, जिसके लिए एक दिन में मात्र 50 आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा। टैक्स पंजीयन शाखा और पूर्व में पंजीकृत वाहनों से संबंधित कार्य के लिए आवेदकों को ऑनलाइन http://appointment.rtodoon.in लिंक पर कार्यालय आने का समय आरक्षित करना होगा, जिसके लिए एक दिन में मात्र 50 आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा। वाहन फिटनेस से संबंधित कार्य के लिए आवेदकों को ऑनलाइन http://appointment.rtodoon.in लिंक पर कार्यालय आने का समय आरक्षित करना होगा, जिसके लिए 1 दिन में केवल 50 आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदनों के अलावा कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर विभिन्न वाहन स्वामियों के संगठनों और यूनियन के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा। आरटीओ दिनेश पठोई ने बताया कि कोविड की गाइडलाइन के अनुसार नए लर्निंग लाइसेंस छोड़कर आरटीओ से संबंधित सभी कार्य सीमित संख्या के आधार पर किए जाएंगे। साथ ही आवेदकों को कार्यालय आने से पहले आरटीओ विभाग द्वारा दिए गए लिंक पर आवेदन करना होगा।