मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका खारिज, पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

प्रयागराज,

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी व अन्य की याचिका खारिज कर दी है।
अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। याचिका अर्थहीन हो चुकी है। याची पर विधानसभा चुनाव के दौरान भडक़ाऊ भाषण देने और जनता को गुमराह करने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी व अन्य की याचिका पर दिया है।
उल्लेखनीय है कि अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान बयान दिया था कि यूपी में सरकार बदलने के बाद अफसरों को 6 महीने नहीं हटने दिया जाएगा और उनसे पहले हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया था कि अखिलेश यादव से उनकी बात भी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने इस बयान पर अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक प्रचार पर रोक लगाई थी और एफ.आई.आर भी दर्ज की गई थी।
अब्बास अंसारी की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में चुनाव आयोग पहले ही कार्यवाही कर चुका है। ऐसे में कोई आपराधिक केस नहीं बनता है। एक ही अपराध के लिए दुबारा कार्रवाई नहीं की जा सकती। सरकार की तरफ से कहा गया कि 11 मई को चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। याचिका अर्थहीन हो चुकी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *