शासन ने जायडस कंपनी बंदी को अवैध घोषित किया

रुद्रपुर। शासन ने जायडस वेलनेस प्रोडेक्टस लि. सितारगंज इकाई बंदी को अविधिक घोषित कर दिया है। 18 जून को कंपनी प्रबंधन के निर्णय को फैक्ट्री बंदी औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन बताया है।
सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जायडस वेलनेस इम्पाइज यूनियन के 21 जुलाई के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए कहा है कि बंदी की तिथि से कम से कम 90 दिन पूर्व अधिष्ठान बंदी हेतु राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन की बाध्यता है। कंपनी में कर्मकारों की संख्या 300 से अधिक थी। कंपनी प्रबंधन ने श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भी 90 दिन पूर्व बंदी की सूचना देनी थी। जबकि कंपनी प्रबंधन ने 17 जून को फैक्ट्री गेट पर बंदी की सूचना चस्पा कर 18 जून को फैक्ट्री बंद कर दी। सचिव ने 18 जून से सितारगंज यूनिट में की गई बंदी को अविधिक घोषित कर दिया है।

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