कारागार में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालनकराया जाए : हृषिकेश पाण्डेय
सहारनपुर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज (एसडी) श्री हृषिकेश पाण्डेय ने बाल सम्प्रेषण गृह गौतमबुद्वनगर नोएडा व जिला कारागार सहारनपुर के वर्चुअल निरीक्षण के दौरान भोजन, खान पान, साफ-सफाई तथा कोविड-19 के नियमों का पालन करने के निर्देश दिये। उन्होने किशोरो अपचारियों से रहने, खाने, व साफ सफाई आदि के बारे मे अलग अलग पूछा तथा किसी भी किशोर अपचारियो ने कोई समस्या नही बतायी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश श्री अश्विनी कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज (एसडी) श्री हृषिकेश पाण्डेय ने बाल सम्प्रेषण गृह गौतमबुद्वनगर नोएडा व जिला कारागार सहारनपुर के वर्चुअल निरीक्षण के दौरान यह बात कही। उन्होने बाल सम्प्रेषण गृह के केयर टेकर श्री राजेन्द्र कुमार यादव को निर्देशित किया कि वह कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई गाईडलाइन का पालन कराना सुनिश्चित करे। उन्होने कहा कि बुखार आदि की जॉच कराते हुए चिकित्सक से तत्काल उपचार की व्यवस्था की जायें। किशोरो को महामारी से बचाव के लिये सुरक्षा नियमो का पालन करते हुए शारीरिक दूरी,मास्क और सैनिटाइजर व साबुन के प्रयोग की जानकारी दी गयी। उन्होने बाल सम्प्रेषण गृह में रह रहे किशोर अपचारीयो (जुनाईल) को शिक्षा प्राप्ति पर विशेष जोर दिया और कहा कि केवल और केवल शिक्षा ही वह शक्ति है जिससे बालको की ऊर्जा व योग्यता को सही दिशा दी जा सकती है इस सन्दर्भ में किशोर अपचारियों को पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तको का अध्ययन करने को प्रेरित किया।
श्री हृषिकेश पाण्डेय ने सम्प्रेषण गृह के अधीक्षक को बाल सम्प्रेषण गृह गौतमबुद्वनगर नोएडा में सहारनपुर के कुल 11 किशोर अपचारियों का मार्गदर्शन करने को कहा। इसके पश्चात सचिव द्वारा जिला कारागार सहारनपुर का वर्चुअल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डिप्टी जेलर श्री हिमांशु रोतेला द्वारा बताया गया कि जो बन्दी कारागार में न्यायालय के आदेश से आते है उन्हे सीधे स्थायी कारागार में न रखकर अस्थायी जेल में रखा जाता है तथा उनका कोविड-19 टेस्ट कराया जाता है जो बन्दी संक्रमित पाये जाते है उनका इलाज कराया जाता है तथा जिनकी रिर्पोट निगेटिव आती है उन्हे भी अस्थायी जेल में 14 दिनो तक रखा जाता है और जब उनमें कोई लक्षण किसी प्रकार का नही मिलता है तो उन्हे स्थायी जेल में भेज दिया जाता हैं।
सचिव ने जेल में बढते करोना सक्रमण के सन्दर्भ में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होने जिला कारागार अस्पताल व विडियों कान्फ्रेन्सिग हॉल आदि के बारे मे भी जानकारी ली जो सही पायी गयी। जिला कारागार में निरूद्व बंदियों को कोविड-19 की महामारी के संक्रमण से बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। जिला करागार में निरीक्षण के दौरान निरूद्व बन्दियों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु कुछ महत्वपूर्ण बाते बताई जैसे कि साफ सफाई का ध्यान रखे, साबुन से हाथ धोते रहे, सेनेटाईजर का प्रयोग करे, हमेंशा चेहरे पर मास्क लगाये, एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाये रखे, छीकते व खासते समय मुहं पर कपडा या रूमाल अवश्य बांधे, स्वय को अस्वस्थ महसूस होने पर तुरन्त चिकित्सक से सम्पर्क करें। कारागार मे निरूद्व बन्दियो से मालूम किया गया कि उनके मुकदमें की पैरवी हेतु उनके मुकदमें मे अधिवक्ता उपलब्ध है या नही। और उन्हे यह भी कहा गया कि यदि उन्हे उनके मुकदमें की पैरवी हेतु अधिवक्ता की जरूरत है तो वह जेल प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मे प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करे उसे नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।