Friday, October 16, 2026
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रिटायर्ड प्रधानाचार्य को ब्याज के साथ पेंशन भुगतान के निर्देश

नैनीताल। हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य की दो साल से रोकी गई पेंशन का भुगतान छह हफ्ते के भीतर छह फीसदी ब्याज समेत करने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग को दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार तुंगेश्वर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चोपता रुद्रप्रयाग के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य भागमल सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कहा कि याची विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद से 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत हुए, लेकिन उन्हें अब तक पेंशन जारी नहीं की गई है। यह विद्यालय 2014 तक शासकीय सहायता प्राप्त था। उसके बाद विद्यालय का प्रांतीयकरण हुआ। याची की सेवानिवृति के बाद नए प्रधानाचार्य ने उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं दिया। क्योंकि याची ने आवास का कमरा खाली नहीं किया था। जबकि याची के अनुसार यह कमरे विद्यालय की संपत्ति नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग को निर्देश दिए हैं कि छह हफ्ते के भीतर याची की पेंशन का भुगतान छह फीसदी ब्याज के साथ किया जाए।

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